दुष्कर्म का आरोपी हैडमास्टर निलंबित

बाड़मेर - राउप्रावि. सुराली के हैडमास्टर बसंताराम पुत्र दुलीचंद जाटव के खिलाफ एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप प्रमाणित होने व 48 घंटे पुलिस अभिरक्षा में रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर ((प्रा.)) ने निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर ((प्रा.)) ने बताया कि पुलिस थाना ग्रामीण से मिली दुराचरण रिपोर्ट के अनुसार महिला पुलिस थाना बाड़मेर में 8 जनवरी 2014 को दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 3 की धारा 450, 376, 384 भारतीय दंड संहिता एवं 67ए आईटी एक्ट में पंचायत समिति बाड़मेर के राउप्रावि. सुराली के प्रधानाध्यापक बसंताराम जाटव पर जुर्म प्रमाणित किए गए है। जिसके बाद 17 जनवरी 2014 को दुष्कर्म के आरोप में बसंताराम को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिसके बाद 48 घंटे पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण बसंताराम को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में बसंताराम का मुख्यालय कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी  सिवाना रहेगा।

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