इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र का एक केस कुछ अलग है। पीडिता 65 साल की है, आरोपी 24 साल का। पीडिता ने आरोपी को यह कहते हुए नहीं पहचाना था कि उसकी आंखें कमजोर हैं। इस केस में पीडिता के पति को अभियोजन ने पक्ष विरोधी भी घोषित किया था। घटना 11 फरवरी 2013 की है। एरोड्रम पुलिस को सूचना मिली थी कि उस क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ किसी व्यक्ति ने गलत हरकत की है। सूचना के बाद पुलिस पीडिता से मिलने टी चोइथराम अस्पताल पहुंची थी। पहले पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था फिर जांच के बाद राजेश चंगड़ निवासी टांडा को आरोपी बनाया था। अभियोजन ने इस केस में 14 गवाहों की सूची पेश की थी, गवाही के दौरान 3 गवाह को अभियोजन ने गिवनअप किया, वहीं 11 लोगों के कथन करवाए थे। पीडिता के पति को अभियोजन ने पक्ष विरोधी घोषित किया था, वहीं कुछ अन्य गवाह भी पक्ष विरोधी हुए थे। कल अंतिम बहस हो गई। जल्द ही कोर्ट फैसला सुना देगी। इस केस से जुड़ी खास बात यह भी थी कि आरोपी को बापरदा रखा गया था। आरोपी की शिनाख्ती भी नहीं हो पाई थी क्योंकि कि पीडिता ने कह दिया था कि उसकी आंखें कमजोर हैं और वह आरोपी को पहचान नहीं सकती है।
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