गैंगरेप के 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद

हिसार। हरियाणा में फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्विनी कुमार ने गैंगरेप के जुर्म में तीन युवकों को 20-20 साल की कैद और 40-40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 10 फरवरी 2013 को भट्टक्ला थाना पुलिस ने गैंगरेप का यह केस दर्ज किया था।
लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि तीन आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को भगाकर ले गए हैं। एक सप्ताह की मशक्कत के बाद लड़की को ढंूढ़ लिया तथा तीनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। 
शुरू में पुलिस ने अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया था। बाद में मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हो गई। मामले में धारा 376 भी जोड़ दी गई। लड़की ने अपने बयान में बताया था कि गांव पीली मदौरी के दलीप कुमार, मोहर सिह तथा राजू उसे राजस्थान स्थित नोहर ले गए थे। वहां चार-पांच दिन तक एक खेत में रखा। तीनों उसे शराब पिलाकर गैंगरेप करते थे। 
इसके चलते पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया। अदालत में पेश सबूतोंतथा पीडिता के बयान के आधार पर तीनो युवक दोषी साबित हो गए जिस पर न्यायाधीश ने 20-20 साल की कैद और 40-40 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुना दी।

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