बारां। पुराने हटा रहे, नए जमा रहे


बारां। शराब की दुकानों का आवंटन होने के बाद अब ठेकेदार कागजी खानापूर्ति में जुटे हंै। वहीं आवंटन से वंचित रहे आवेदक जमा पूंजी के ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए आबकारी कार्यालय में में पहुंच रहे हंै। अधिकांश आवंटी दुकानों के लिए स्थान तलाशने को लेकर माथा पच्ची कर रहे हंै। पुराने दुकानदार उनके पास मौजूद शराब की बिक्री पर जोर दे रहे हंै। नए आवंटियों को एक अप्रेल से 31 मार्च 2015 तक के लिए अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे।

देने से पहले जमा

अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवंटी को दुकान का संचालन शुरू करने से पहले 25 प्रतिशत राशि जमा कराना होता है। इसके तहत आवेदन शुल्क के साथ पांच प्रतिशत राशि तो जमा हो चुकी है। अब शेष 20 प्रतिशत राशि जमा करानी है। विभागीय अधिकारी भी पहले इसी रकम जमा करने पर ही ध्यान दे रहे हैं। आवंटन से वंचित रहे आवेदकों को अर्नेस्ट मनी के ड्राफ्ट लौटाए जा रहे हैं। 

कहीं ऎसा ना हो जाए

पुराने दुकानदार फिलहाल उनके पास मौजूद स्टॉक को समाप्त करने तथा 31 मार्च तक अधिकाधिक मात्रा में शराब की बिक्री करने पर जोर दे रहे हैं। नियमानुसार 31 मार्च को स्टॉक में बिक्री से शेष रहने वाली शराब को राज्य सरकार के कोष में जमा कर लिया जाता है। नए आवंटी दुकानों का किराया नामा तैयार करने, नौकर नामा व गोदाम के लिए कागज तैयार करा रहे हैं। 

सस्ती के साथ अवैध बिक्री

जानकारों का कहना है कि फिलहाल अधिकांश दुकानदारों के पास स्टॉक मौजूद है। आगामी दिनों में और शराब का उठाव भी होगा। इससे स्टॉक को समाप्त करने के लिए अंतिम दिन कम दर पर शराब बिक्री होने की भी उम्मीद है, लेकिन इससे ज्यादा अंतिम दिनों में अवैध रूप से शराब की बिक्री होने की संभावना भी रहेगी। 

अवैध पर रोक के प्रयास रहेंगे

अब नए आवंटियों को दुकाने संभलाने व वंचित आवंटियों को उनकी जमा राशि के ड्राफ्ट लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वैसे विभागीय स्तर पर तो अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण पर अधिक जोर रहेगा।वीके व्यास, जिला आबकारी अधिकारी

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